उत्तर प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है. अब इस योजना से जुड़ने के नियम और भी आसान कर दिए गए हैं. यूपी सरकार ने पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने का फैसला किया है, जिससे पात्र लोगों के खाते में सीधे पैसा आएगा. जानिए इस योजना का लाभ किन-किन बुजुर्गों को मिलेगा और कैसे आप भी आवेदन कर सकते हैं.
कौन हैं वृद्धावस्था पेंशन के पात्र?
अगर आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए.
- उम्र 60 साल से 150 साल के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो.
- ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- शहरी क्षेत्र में सालाना आय 56,460 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- अगर इन शर्तों में से कोई एक भी पूरी नहीं होती तो आवेदन निरस्त हो सकता है.
ये व्यक्ति नहीं उठा सकते पेंशन का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, जो पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं. इसके अलावा अगर लाभार्थी उत्तर प्रदेश प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं हैं तो वह योजन का लाभ नहीं उठा पायेगा. वहीं जिनकी उम्र कागजों पर 60 साल से कम दर्ज है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इतना ही नहीं अब वृद्धा पेंशन योजना को फैमिली आईडी के साथ जोड़ा जाएगा. इसके बाद ही पात्र बुजुर्गों के खाते में पैसा आना शुरू होगा.
पेंशन कितनी मिलेगी?
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं. यानी साल भर में 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है. इस राशि का भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती हैं.
आवेदन कैसे करें?
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं. उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन या Old Age Pension के टैब पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया होगी और योग्य पाए जाने पर पेंशन खाते में सीधे भेजी जाएगी. ध्यान देने की बात यह है कि ऑफलाइन फॉर्म अब मान्य नहीं हैं.