ग्रामीणों को 5 रुपये में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, पोर्टल पर करें आवेदन

गांववालों को बिजली की सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नए कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए फीस केवल 5 रुपये कर दी है.

नोएडा | Updated On: 27 Apr, 2025 | 06:56 PM

मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है. अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को केवल 5 रुपये में नया घरेलू विद्युत कनेक्शन मिलेगा. यह कदम मध्य प्रदेश सरकार के विकासात्मक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है. पात्र आवेदकों से नए कनेक्शन के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

उपभोक्ता सीधे कर सकते हैं आवेदन

यह नया कनेक्शन उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के घरेलू फीडर से कनेक्शन लेने के योग्य हैं. उपभोक्ता इसके लिए सरल संयोजन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं. कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता पोर्टल पर जाकर ‘New connection’ ऑप्शन को चुन सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. उपभोक्ता सीधे https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/home लिंक पर भी आवेदन कर सकते हैं.

इस तरह भी ले सकते हैं नया कनेक्शन

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता वितरण केंद्रों पर जाकर या कंपनी के टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही, एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. यह योजना ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि इसे एक सुलभ और सस्ते तरीके से कनेक्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के मामलों का निपटारा

इसके साथ ही, मध्य प्रदेश में 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों को समझौते के माध्यम से हल किया जाएगा. इस अदालत में बिजली चोरी के प्रकरणों में छूट देने का निर्णय लिया गया है. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर कानूनी कार्रवाई से बचें और संबंधित बिजली कार्यालय से समझौता करें. इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य उन लंबित मामलों को जल्दी निपटाना है, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत हैं

लोक अदालत के फैसले में छूट की घोषणा

प्री-लिटिगेशन स्तर पर, कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी और अगर भुगतान में चूक होती है तो 30 दिन बाद लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. वहीं लिटिगेशन स्तर पर, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी और भुगतान में चूक होने पर 30 दिन बाद ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. यह छूट विद्युत उपभोक्ताओं को कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें राहत देने के उद्देश्य से दी जा रही है.

Published: 27 Apr, 2025 | 06:56 PM