खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए ऐसे पाएं लाइसेंस, अभी ऑनलाइन आवेदन करें

ग्रामीण इलाकों में लोग खाद-बीज की दुकान खोलकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. जिससे वे आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनते हैं. जो युवा दुकान खोलना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत होगी. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया..

नोएडा | Updated On: 19 Apr, 2025 | 08:32 PM

देश के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की लहर देखने को मिल रही है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ खेती-किसानी ही कमाई का जरिया नहीं है. लोग अन्य तरह के व्यवसायों की मदद से भी कमाई कर रहे हैं. ऐसा ही कमाई करने का एक जरिया है खाद-बीज की दुकान खोलना. ग्रामीण इलाकों में लोग खाद-बीज की दुकानें खोलकर अच्छी कमाई कर रहे हैं, जिससे वे आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनते हैं. खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए बस आपको सरकार से लाइसेंस बनवाने की जरूरत है. तो चलिए इस खबर में जान लेते हैं कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना होगा.

बनते हैं तीन तरह के लाइसेंस

  1. उर्वरक या खाद लाइसेंस: इस लाइसेंस को लेने के लिए आवेदक को रसायन विज्ञान में 21 दिन का डिप्लोमा करना जरूरी है. हालांकि, पहले आवेदक के पास रसायन विज्ञान की डिग्री का होना जरूरी था जिसे बाद में सरकार ने बदल दिया था.
  2. कीटनाशक लाइसेंस: इस लाइसेंस की मदद से आवेदक अपनी खुद की कीटनाशक या खोती की दवाई की दुकान खोल सकते हैं.
  3. बीज लाइसेंस: इस लाइसेंस को बनवाने के लिए किसी डिग्री या पात्रता की जरूरत नहीं है.जो भी कोई बीज का व्यापार करना चाहता है वो इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.

ऐसे करें लाइसेंस के लिए आवेदन

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं.
  • अगले पेज पर ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद दिए गए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अगले पेज पर आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसे अपलोड कर दें.
  • आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा.
  • इसके बाद नए लाइसेंस के लिए आवेदन करें.
  • अगले पेज पर दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें.
  • इसके बाद जिस लाइसेंस के लिए आपको आवेदन करना है उसपर क्लिक करें.
  • अगले पेज पर एप्लीकेशन फार्म खुलकर आ जाएगा, उसे सही-सही भर दें.
  • इसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें और पेमेंट चालान भर दें.
  • अंत में फाइनल सबमिट के ऑपशन पर क्लिक कर दें.

लाइसेंस की वैधता और शुल्क

खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आपको 1250 रुपये का शुल्क ऑनलाइन देना होगा. बता दें कि यह लाइसेंस 3 साल के लिए मान्य होता है. इसके बाद आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा. आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन वेबसाइट को चेक कर सकते हैं साथ ही बिहार कृषि विभाग के किसी कर्मचारी से भी संपर्क कर सकते हैं.

Published: 20 Apr, 2025 | 08:00 AM