क्या खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस? जानिए नियम
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर के मूल ढांचे में गैर-कानूनी बदलाव करना अपराध है और इसके लिए ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

भारत में ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि किसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. खेती-बाड़ी से लेकर माल ढुलाई तक, ट्रैक्टर गांव के हर कोने में इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि खेत में या सड़क पर ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है या नहीं? कई किसान इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं. आइए जानते हैं ट्रैक्टर से जुड़े लाइसेंस के नियम, जुर्माना और जरूरी सावधानियां.
क्या ट्रैक्टर चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है?
हां, ट्रैक्टर चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस जरूरी है. सरकारी नियमों के मुताबिक, कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर को ‘लाइट मोटर व्हीकल’ श्रेणी में रखा गया है. यानी अगर आपके पास LMV लाइसेंस है तो आप ट्रैक्टर को वैध रूप से चला सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाता है, खासकर सार्वजनिक सड़क पर, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है.
खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए लाइसेंस
खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाने पर कानून बहुत सख्त नहीं है. यानी अगर आप सिर्फ खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो कोई बड़ा जुर्माना नहीं होता. लेकिन जैसे ही आप ट्रैक्टर को सड़क पर लाते हैं, वहां लाइसेंस जरूरी हो जाता है. बिना लाइसेंस के सड़क पर ट्रैक्टर चलाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना या कोर्ट केस तक हो सकता है.
गलत मॉडिफिकेशन पर भारी जुर्माना
आज कल लोग गाड़ियों के साथ साथ ट्रैक्टर को मॉडिफाई (बदलाव) कराने लगे हैं, जैसे उसमें लोहे के कैनॉपी, एक्स्ट्रा सीट या ट्रॉली जोड़ लेते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर के मूल ढांचे में गैर-कानूनी बदलाव करना अपराध है और इसके लिए ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, अगर ट्रैक्टर का बीमा वैध नहीं है, तो दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा भी नहीं मिलेगा.
HMV लाइसेंस कब जरूरी होता है?
खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर पर LMV लाइसेंस काफी है. लेकिन अगर ट्रैक्टर में ट्रॉली जोड़ी गई है और उसका कुल वजन 7,500 किलो से अधिक है, तो उसे चलाने के लिए HMV (Heavy Motor Vehicle) लाइसेंस जरूरी होता है.
ट्रैक्टर से सवारी ढोना पूरी तरह अवैध है. अगर कोई ट्रैक्टर में लोगों को बैठाकर ले जाता है, तो हर सवारी पर ₹2,200 तक का जुर्माना लग सकता है.