भांग की खेती करने पर 109 किसानों का सरकारी स्कीम से कटा पत्ता
109 किसानों की एक लिस्ट प्रॉहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार की गई है. अब इन किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन की लेने की तैयारी है.

तेलंगाना में करीब 109 किसानों को रायथु बंधु स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा. बताया जा रहा है कि कृषि विभाग ने इन किसानों को भांग की खेती करने की वजह से स्कीम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. अब इन किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन की लेने की तैयारी है. इस खबर के बाद से ही राज्य के किसानों में हड़कंप मचा हुआ है. आपको बता दें कि भांग भारत का एक अहम हिस्सा रही है. भारत में भांग का प्रयोग ठंडाई बनाने के लिए किया जाता है. ठंडाई भांग के बीज और पत्तियों से बनी होती है.
कैसे तैयार हुई लिस्ट
तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इन 109 किसानों की एक लिस्ट प्रॉहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार की गई है. यह लिस्ट राज्य में सभी एक्साइजस्टेशन की तरफ से मिली जरूरी जानकारियों के बाद तैयार हुई है. खेतों पर छापे मारे गए जहां पर अधिकारियों को कुछ ठोस सबूत भी मिले हैं. इन अधिकारियों के पास इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि किसान खेतों में भांग की खेती कर रहे हैं. इस आधार पर ही केस दर्ज किए गए हैं.
किसानों पर होगी कार्रवाई
एक अधिकारी के हवाले से वेबसाइट ने लिखा है कि भले ही किसानों ने छोटी मात्रा में भांग की खेती की हो लेकिन उन पर नॉरकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS के तहत केस दर्ज किया जाएगा. अधिकारियों की मानें तो विभाग ने राज्य में भांग और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री पर गंभीर संज्ञान लिया है. भारत में भांग को हजारों सालों से खरपतवार, मारिजुआना, भांग, चरस और गांजा जैसे कई नाम दिए गए हैं.
क्या कहता है NDPS एक्ट
भारत में भांग और दूसरे नशीले पदार्थों से निपटने वाला कानून NDPS एक्ट 1985 (1) है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में भांग या मारिजुआना के सेवन, रखने, बिक्री या खरीद से संबंधित अपने अलग-अलग कानून हैं. आम तौर पर, भारत में इन दवाओं को रखना एक आपराध माना जाता है और इससे आपको गंभीर कानूनी परेशानी हो सकती है.
एनडीपीएस एक्ट भांग के पौधे के राल और फूलों की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है. लेकिन भांग के पौधे की पत्तियों और बीजों के उपयोग की मंजूरी है. राज्यों को इसके लिए विनियमन और राज्य नियम बनाने का अधिकार है. भांग के पौधे के इन भागों में से किसी के भी कब्जे में पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है.