8 कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तारीख 8 अप्रैल तक बढ़ी
इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी. इसमें रोटावेटर, पावर टिलर, रीपर, मल्चर, सुपर सीडर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, स्प्रेयर जैसे यंत्र शामिल हैं.

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देना है ताकि उनकी खेती और आसान और लाभकारी हो सके. इस योजना के तहत, किसानों को नए और बेहतर कृषि यंत्रों का उपयोग करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकेंगे और अपनी कमाई में भी सुधार कर पाएंगे. सरकार ने ट्रैक्टर और अन्य बिजली से चलने वाले यंत्रों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. वहीं, पहले आवेदन की आखिरी तारीख मार्च में थी लेकिन अब इसे अप्रैल तक कर दिया गया है.
किसी कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी. इसमें रोटावेटर, पावर टिलर, रीपर, मल्चर, सुपर सीडर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, स्प्रेयर जैसे यंत्र शामिल हैं. इन यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों को इन्हें खरीदने में आसानी होगी.
इसके अलावा, किसान ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल पर जाकर यह भी देख सकते हैं कि उन्हें किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी. पोर्टल पर एक सब्सिडी कैलकुलेटर भी दिया गया है, जिससे किसान यह जान सकते हैं कि कौन से यंत्र पर उन्हें कितनी मदद मिलेगी.
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
पहले इस योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख 26 मार्च 2025 थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 8 अप्रैल 2025 कर दिया है. इसका मतलब है कि किसान अब 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, 9 अप्रैल 2025 को लॉटरी के जरिए किसानों का चयन किया जाएगा. लॉटरी के बाद, चयनित किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी और वे इन यंत्रों का इस्तेमाल अपनी खेती में कर सकेंगे.
किसानों के लिए पात्रता और शर्तें
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं. सबसे पहली बात, किसान के पास अपने नाम पर ट्रैक्टर होना चाहिए. इसके अलावा, अगर किसान ने पिछले 5 साल में इस योजना के तहत कोई सब्सिडी नहीं ली है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा. आवेदन के बाद, किसान को सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जैसे:
आधार कार्ड की कॉपी
बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र (सिंचाई उपकरणों के लिए)
कृषि यंत्र खरीदने की प्रक्रिया
अगर किसान चयनित हो जाते हैं, तो उन्हें केवल चयनित डीलर से ही कृषि यंत्र खरीदने होंगे. इसके बाद, डीलर द्वारा यंत्र की आपूर्ति करने के 7 दिनों के भीतर विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अगर सब सही रहता है, तो किसान को सब्सिडी मिलेगी और वे अपने यंत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे.
दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
आधार कार्ड की कॉपी
बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
बी-1 की प्रति
आवेदन करने के बाद, किसान को कृषि यंत्र खरीदने का स्वीकृति आदेश मिलेगा और फिर वे यंत्र खरीद सकते हैं.