मुख्यमंत्री आवास योजना में प्लॉट बुकिंग शुरू, 2.50 लाख रुपये सब्सिडी का ऐसे उठाएं लाभ

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1 लाख रुपये में प्लॉट उपलब्ध कराने के साथ मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री आवास योजना में प्लॉट बुकिंग शुरू, 2.50 लाख रुपये सब्सिडी का ऐसे उठाएं लाभ
Noida | Updated On: 17 Mar, 2025 | 05:27 PM

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत देशभर में लाखों लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिला है. इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक को एक पक्का घर देना है, ताकि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराना है.

बता दें की भारत सरकार ने 2015 में ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की थी. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए में 30 वर्ग गज का प्लॉट उपलब्ध करवा रही है. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban 2.0) के तहत मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे.

योजना की खास बातें

यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो अपने घर का सपना देख रहे हैं.

– इस योजना के तहत उन्हीं परिवारों को प्लॉट मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी.

– इस बार योजना में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के साथ-साथ मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल किया गया है.

– प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत मकान बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी.

– आवेदन और बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगी.

– राज्य के 16 शहरों में कुल 15,696 प्लॉटों को वितरित किया जाएगा.

– सभी साइट्स के नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार जगह चुन सकें.

चार घटकों के माध्यम से मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थियों को चार अलग-अलग घटकों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा:

योजना के लिए अन्य शर्तें

  1. – आवेदक के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
  2. – पति-पत्नी और अविवाहित पुत्र-पुत्री को एक ही परिवार माना जाएगा और वे केवल एक बार योजना का लाभ उठा सकते हैं.
  3. – यदि किसी परिवार ने पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
  4. – आवेदक को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.
  5. – आवेदक वैरिफिकेशन के लिए एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्होंने पहले किसी योजना का लाभ नहीं लिया है.
  6. आवेदन कैसे करें?

कैसे बुक करें प्लॉट

इस योजना के तहत प्लॉट बुक करने की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाया गया है. आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने घर बैठे ही प्लॉट बुक कर सकते हैं. इसके लिए:

  1. – ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं – [www.hfa.haryana.gov.in](www.hfa.haryana.gov.in)
  2. – आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  3. – भुगतान प्रक्रिया पूरी करें.
  4. – सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद आवेदकों को एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे वे अपनी बुकिंग की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
  5. यदि किसी को आवेदन से जुड़ी कोई परेशानी होती है, तो वे टोल-फ्री नंबर 0172-3520001 पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
Published: 17 Mar, 2025 | 05:25 PM

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