छूट पर कृषि यंत्र पाने के लिए आवेदन शुरू, किसानों को ये दस्तावेज जमा करने होंगे
राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है. 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. लॉटरी में चयनित किसानों को 45 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा.

किसानों की खेती को आसान और किफायती बनाने के लिए राजस्थान सरकार कृषि यंत्र योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें. तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं? आवेदन की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
आवेदन की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. वे किसान जो पिछले तीन साल में इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास तीन दस्तावेजों का होान अनिवार्य है-
1. जन आधार कार्ड
2. जमाबंदी (पटवारी से प्रमाणित)
3. कोटेशन (जिसमे ट्रैक्टर HP, वजन आदि लिखा होना अनिवार्य है।
किसको नहीं मिलेगा अनुदान?
सबसे पहले ये समझ लो कि इस बार नियम सख्त हैं. अगर आपने पिछले तीन साल यानी 2022, 2023, या 2024 में किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी ले ली है, तो इस बार आप आवेदन नहीं कर सकते. सरकार का कहना है, जो पहले ले चुके हैं, वो अब लाइन में पीछे रहें, इस बार नए लोगों को मौता दिया जाए. तो अगर आपने पहले ट्रैक्टर, रोटावेटर या कोई और यंत्र पर अनुदान लिया है, तो इस बार इंतजार करना पड़ेगा.
विशेष नियम
- कृषि यंत्र की प्रशासनिक स्वीकृति (लॉटरी) जारी होने के 45 दिन के अंदर ही कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य है अन्यथा 45 दिन पश्चात विभाग आपकी पत्रावली को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा.
- प्रशासनिक स्वीकृति (लॉटरी) के जारी होने से पूर्व खरीदे गए कृषि यंत्रों पर किसी भी प्रकार से अनुदान नहीं दिया जाएगा.
आवेदन से पहले ये काम कर ले.
अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या-क्या तैयार करना है. ये छोटे-छोटे काम हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया तो सब्सिडी हाथ से निकल सकती है. इसके लिए आपको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा.
- अपने ट्रैक्टर की RC की वैलिडिटी चैक कर लें
- अगर वैलिडिटी खत्म हो गई (15 साल से अधिक) तो RC का नवीनीकरण करा ले.
- ट्रैक्टर की RC 15 साल के लिए मान्य होती हैं उसके बाद 5 साल के लिए वैधता बढ़ाने के लिए RC को Renewal कराना होता है।।
- अगर आपने हाल ही में नया ट्रैक्टर खरीदा है, तो डीलर को बोलो कि RTO से RC जल्दी बनवा दे क्योंकि बिना RC के आपका आवेदन अधूरा रहेगा.
- अगर आपकी जमीन 8 बीघा से कम है, तो आप छोटे किसान माने जाते हैं. इसके लिए पटवारी या तहसीलदार से लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवा लो. ये आपकी पहचान का सबूत होगा.
- जिस दुकान से आप यंत्र (ट्रैक्टर, रोटावेटर, या कोई मशीन) खरीदना चाहते हो, वहां जाओ और एक कच्चा बिल, यानी कोटेशन बनवा लो क्योंकि यह कोटेशन फॉर्म के साथ लगेगा. अगर आप कोटेशन करना चाहते हैं तो इसके बात नहीं बनेगी.
- योजना का लाभ क्यों लें?
कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी किसानों की लागत कम करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी. राजस्थान सरकार की इस पहल से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आधुनिक उपकरण सुलभ होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी.जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें सब्सिडी का फायदा मिल सके.